Thursday, October 15, 2026

महिला किसान दिवस

 महिला किसान दिवस (15 अक्टूबर) भारतीय कृषि परिदृश्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत और सामाजिक विषय है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका, संरचनात्मक बाधाओं, नीतिगत पहलों तथा परीक्षा-उपयोगी आयामों का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:

1. पृष्ठभूमि एवं शुरुआत

  • शुरुआत: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा वर्ष 2016 में 15 अक्टूबर को 'महिला किसान दिवस' के रूप में अधिसूचित किया गया।

  • वैश्विक तालमेल: यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Day of Rural Women) के साथ मेल खाता है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी।

  • प्राथमिक दर्शन: ग्रामीण भारत में खाद्य सुरक्षा, पोषण प्रबंधन, जैव-विविधता संरक्षण और पशुपालन की रीढ़ होने के बावजूद महिला श्रमिकों को समाज और कानूनों द्वारा 'कृषक' (Farmer) के रूप में औपचारिक दर्जा नहीं मिल पाता; वे अक्सर केवल "पारिवारिक सहायक" मानी जाती हैं। इस व्यवस्थागत पूर्वाग्रह को समाप्त करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है।

2. भारतीय कृषि का 'स्त्रीकरण' (Feminization of Agriculture)

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर पुरुषों के निरंतर मौसमी और दीर्घकालिक प्रवासन (Distress Migration) के कारण खेती का प्रत्यक्ष प्रबंधन महिलाओं के हाथों में आ रहा है।

  • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा: ग्रामीण भारत में कार्यरत कुल कामकाजी महिलाओं का लगभग 75% से 80% हिस्सा कृषि और संबद्ध गतिविधियों (डेयरी, मुर्गीपालन, वानिकी) में लगा हुआ है।

  • श्रम का स्वरूप: बुवाई, धान की रोपाई (Transplantation), निराई-गुड़ाई (Weeding), कटाई, थ्रेशिंग, मवेशियों का प्रबंधन और बीज संरक्षण जैसे सर्वाधिक श्रम-साध्य (Labor-intensive) कार्यों का 60% से 70% भार महिलाएँ उठाती हैं।

  • अवैतनिक पारिवारिक श्रम: ऑक्सफैम (Oxfam) और अन्य शोध रिपोर्टों के अनुसार, महिला किसान औसतन प्रतिदिन पुरुषों की तुलना में 3–4 घंटे अधिक काम करती हैं, जिसमें कृषि श्रम के साथ-साथ घरेलू व पोषण संबंधी देखभाल (Unpaid Care Work) शामिल है।

3. प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ एवं बाधाएँ

संसाधन अंतर (Resource Gap)
├── 1. भूमि स्वामित्व का अभाव (< 14% कृषि भूमि महिलाओं के नाम)
├── 2. संस्थागत ऋण से वंचना (बिना भूमि पट्टा के KCC/बैंक ऋण मिलना कठिन)
├── 3. तकनीकी व यंत्रीकरण अंतर (उपकरण पुरुषों के शारीरिक अनुपात में निर्मित)
├── 4. विपणन व मंडी तक सीधी पहुँच का अभाव (APMC/मंडियों में पुरुषों का वर्चस्व)
└── 5. विस्तार सेवाओं (Extension Services/KVKs) तक सीमित पहुँच
  1. भूमि स्वामित्व का अभाव (Lack of Land Rights):

    • कृषि जनगणना (Agriculture Census) के अनुसार, देश के कुल कृषि भू-स्वामियों (Operational Holdings) में महिलाओं का हिस्सा मात्र 13.9% है।

    • अधिकांश राज्यों में उत्तराधिकार कानून होने के बावजूद सामाजिक प्रथाओं और पैतृक नियमों के कारण जमीन महिलाओं के नाम पंजीकृत नहीं होती।

  2. संस्थागत ऋण और वित्तीय समावेशन की बाधा:

    • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल बीमा और बैंक ऋण के लिए भूमि स्वामित्व का दस्तावेज (खतौनी/पट्टा) अनिवार्य शर्त बन जाता है। इस कारण महिलाएँ साहूकारों के अनौपचारिक व अत्यधिक ब्याज वाले ऋण चक्र में फँस जाती हैं।

  3. लैंगिक रूप से असंवेदनशील यंत्रीकरण (Gender-Blind Mechanization):

    • पारंपरिक हल, ट्रैक्टर, थ्रेशर और कटाई के उपकरण मुख्य रूप से पुरुषों की शारीरिक बनावट (Anthropometry) के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं। हल्के, सुरक्षित और महिला-अनुकूल औजारों का ग्रामीण स्तर पर अभाव है।

  4. विपणन (Marketing) और मूल्य संवर्धन तक पहुँच:

    • कृषि उपज मंडी समितियों (APMCs) और स्थानीय हाटों में बिचौलियों का नेटवर्क हावी रहता है। आवागमन की असुविधा और सामाजिक रूढ़ियों के चलते महिलाएँ अक्सर अपनी उपज गाँव में ही कम दामों पर बेच देती हैं।

4. प्रमुख सरकारी नीतियाँ, योजनाएँ एवं कानूनी सुधार

भारत सरकार ने महिला किसानों को संस्थागत रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए कई लक्षित कार्यक्रम शुरू किए हैं:

योजना / कार्यक्रमनोडल मंत्रालयप्रमुख प्रावधान एवं लाभ
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)ग्रामीण विकास मंत्रालय (DAY-NRLM के तहत)महिलाओं को संधारणीय कृषि पद्धतियों (SAP), गैर-इमारती वनोपज (NTFP) संग्रहण, और जैविक खाद निर्माण में प्रशिक्षित करना।
नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi)कृषि / रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर कीटनाशक/उर्वरक छिड़काव के लिए किराये की सेवा मॉडल उपलब्ध कराना।
कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयमहिला किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित करने और छोटे कृषि उपकरण खरीदने पर 50% तक की वित्तीय सब्सिडी।
मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER)कृषि मंत्रालयपूर्वोत्तर राज्यों में महिला किसानों के किसान उत्पादक संगठन (FPOs) बनाकर जैविक फसलों के प्रमाणीकरण व निर्यात से जोड़ना।
दिशानिर्देश व बजट आवंटनविभिन्न केंद्रीय योजनाएँकेंद्र प्रायोजित कृषि योजनाओं (जैसे RKVY, NFSM, NMAET) के तहत कम से कम 30% बजट और संसाधन महिला लाभार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित हैं।
ICAR - केंद्रीय कृषि में महिला संस्थान (CIWA)भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदभुवनेश्वर स्थित CIWA विशेष रूप से महिला-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों, औजारों के एर्गोनोमिक डिज़ाइन और लैंगिक प्रभाव आकलन पर शोध करता है।

5. समाधान एवं भावी राह (The Way Forward)

  • भूमि अधिकारों का औपचारिकरण: राज्यों द्वारा भूमि सुधार कानूनों के तहत पट्टों में संयुक्त स्वामित्व (Joint Titling) को अनिवार्य बनाना और स्टांप शुल्क में छूट देकर महिलाओं के नाम रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करना (जैसा कुछ राज्यों ने लागू किया है)।

  • किसान की परिभाषा में सुधार: प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा तैयार राष्ट्रीय कृषक नीति (National Policy for Farmers, 2007) के अनुसार, किसान की परिभाषा को भू-स्वामित्व से अलग कर "खेती में वास्तविक श्रम करने वाले" व्यक्ति के रूप में कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए।

  • SHG और FPO क्लस्टरिंग: स्वयं सहायता समूहों को वृहद स्तर पर महिला-नेतृत्व वाले FPOs में बदलना, जिससे वे सीधे कॉर्पोरेट खरीदारों और ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म पर बिना बिचौलियों के थोक सौदे कर सकें।

  • एर्गोनोमिक औजारों का प्रसार: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (CIAE) और CIWA द्वारा विकसित उन्नत उपकरण—जैसे रोटरी वीडर, पेडी ट्रांसप्लांटर, हस्तचालित बीज बुवाई यंत्र और दाने निकालने वाले हल्के यंत्र—सब्सिडी पर व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराना।

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