Tuesday, June 2, 2026

Master the Tenth Schedule: The Anti-Defection Law Simplified

 

Master the Tenth Schedule: The Anti-Defection Law Simplified

For UPSC aspirants, the Anti-Defection Law (Tenth Schedule) is a recurring favorite in General Studies Paper-II (Governance and Constitution). Whether it’s a tricky Prelims MCQ on nominated members or a 15-mark Mains question on the changing role of the Speaker, you must master this topic.

This comprehensive guide breaks down the origins, mechanisms, judicial milestones, and critical analyses of the law based on the core syllabus requirements.

1. The Genesis: From "Aya Ram, Gaya Ram" to the 52nd Amendment

The late 1960s were marked by intense political volatility. Between 1967 and 1971, close to 45 state governments collapsed due to frequent floor-crossing by legislators looking for material gains or ministerial berths. The infamous case of Haryana MLA Gaya Lal, who changed parties thrice in a single day in 1967, coined the phrase “Aya Ram, Gaya Ram.”

To combat this "evil of political defection," Parliament enacted the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, introducing the Tenth Schedule.

Core Objectives

  • Political Stability: To prevent opportunism from toppling democratically elected governments.

  • Protecting the Mandate: Ensuring legislators remain loyal to the party ticket and ideology that voters chose.

  • Upholding Political Morality: Curbing unethical horse-trading and shifts in allegiance for personal gain.

2. What Constitutes Defection? (Grounds & Exceptions)

The Tenth Schedule applies uniformly to both Members of Parliament (MPs) and Members of Legislative Assemblies/Councils (MLAs/MLCs).

Four Pillars of Disqualification

A legislator faces disqualification under the following circumstances:

┌────────────────────────────────────────┐
│ GROUNDS FOR DISQUALIFICATION
└───────────────────┬────────────────────┘
┌────────────────────────────┼────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ Voluntary Exit │ │ Whip Defiance │ │ Late Entrants │
└────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
Resigning or behaving Voting or abstaining • Independent joins
in a way that shows contrary to party any party post-poll.
loss of allegiance mandate (whip) without • Nominated member
(Ravi Naik case, 1994). 15-day condonation. joins after 6 months.

The Exception: Mergers Only

Initially, the law allowed two ways to escape disqualification: a Split (one-third of a party breaks away) or a Merger (two-thirds of a party joins another).

However, the split provision was heavily abused for mass defections. To plug this loophole, Parliament passed the 91st Constitutional Amendment Act, 2003, which:

  • Deleted the "split" exemption entirely.

  • Retained only the Merger exception (requiring at least two-thirds of the legislative party to agree to the merger).

  • Barred defectors from holding any remunerative political post or ministerial office until re-elected.

3. The Speaker as the Crux of Constitutional Disputes

Para 6(1) of the Tenth Schedule gives the Presiding Officer (Speaker/Chairman) absolute power to decide disqualification petitions. While designed to respect legislative autonomy, it has turned the Speaker's office into a legal battleground.

The Supreme Court has stepped in through several landmark judgments to balance legislative independence with the Rule of Law:

Landmark CaseCore Judicial Pronouncement & Significance
Kihoto Hollohan vs. Zachillhu (1992)The SC upheld the law but ruled that the Speaker acts as a Tribunal under the Tenth Schedule. Therefore, their decisions are subject to Judicial Review under Articles 226 and 136 to check for malice or perversity.
Nabam Rebia vs. Deputy Speaker (2016)The SC held that a Speaker cannot decide on disqualification petitions if a valid notice seeking their own removal is pending before the House.
Keisham Meghachandra Singh (2020)Addressing systemic delays where Speakers sat on petitions for years to favor ruling parties, the SC recommended that disqualification petitions be decided within three months unless there are exceptional circumstances.

4. Critical Evaluation for Mains: Has the Law Succeeded?

When writing a Mains answer, you need a balanced, analytical perspective. The Anti-Defection law is a double-edged sword.

The Successes

  • Stabilized Governments: It successfully ended the chaotic era of retail, single-day defections by individual lawmakers.

  • Party Discipline: It institutionalized party accountability and strengthened organizational structures within legislatures.

The Structural Loopholes

  • Wholesale vs. Retail Defection: While it stopped individual lawmakers from hopping parties, it inadvertently legalized "wholesale defection" through the two-thirds merger route.

  • Chilling Effect on Deliberative Democracy: By legally forcing legislators to obey the party whip on every single vote, it reduces elected representatives to mere button-pushers. It stifles honest internal dissent and prevents MPs from voting according to their conscience or their constituents' local interests.

  • Partisan Role of the Speaker: Since Speakers typically belong to the ruling party, their decisions on the timing and outcome of disqualifications are often perceived as politically motivated.

5. Way Forward & Recommendations

To fetch top marks in your answers, always conclude with constructive institutional reforms recommended by various panels:

  • Dinesh Goswami Committee & Law Commission (170th Report): Suggested limiting the use of the party whip only to votes that determine the stability of the government, such as No-Confidence Motions, Money Bills, or Votes of Thanks.

  • Election Commission of India (ECI): Proposed that the power to decide disqualifications should vest with the President or Governor, acting on the binding advice of the ECI (similar to Article 103/192 regarding disqualifications for holding an office of profit).

Answers to Your Post-Read Practice Questions

Q1. Circumstances leading to enactment, objectives, and constitutional significance.

  • Circumstances: Political instability between 1967–1971 (Aya Ram, Gaya Ram era); collapse of 45 state governments; decline of one-party dominance; rampant horse-trading for ministerial berths.

  • Objectives: Bring political stability, protect the electoral mandate, ensure legislative accountability, and protect the foundations of representative democracy.

  • Significance: It elevated political morality into a constitutional mandate via the Tenth Schedule, striking a balance between legislative privilege and democratic ethics.

Q2. What constitutes defection? Grounds and exceptions.

  • Grounds: Voluntarily giving up membership (can be inferred from conduct as per Ravi Naik case); voting/abstaining against party whip without 15 days condonation; independent member joining a party; nominated member joining a party after 6 months.

  • Exceptions: Mergers involving at least two-thirds of the legislative party's total strength.

Q3. Why was the split exception removed by the 91st Amendment? Implications.

  • Why removed: The one-third "split" rule was routinely manipulated to execute mass defections, destabilizing governments legally.

  • Implications: It eliminated minor fractional breaks. It restricted exemptions strictly to two-thirds mergers and introduced Articles like 75(1B) and 164(1B) to ensure defectors cannot immediately be rewarded with cabinet posts.

Q4. To what extent has it succeeded? Examine.

  • Successes: Curbed individual floor-crossing, anchored executive stability, and brought institutional structure to legislative voting.

  • Failures: Shifted the problem to mass "wholesale" defections; compromised the role of lawmakers by forcing complete compliance with whips; reduced legislative debate into a rigid formality.

Q5. The Office of the Speaker is the focal point of disputes. Discuss with judicial decisions.

  • The Speaker's structural bias as a ruling party member compromises neutrality.

  • Use Kihoto Hollohan (1992) to show how judicial review was introduced because the Speaker acts as a tribunal.

  • Use Nabam Rebia (2016) to highlight the conflict of interest when removal notices are pending against the Speaker.

  • Use Keisham Meghachandra (2020) to discuss the judicial intervention against deliberate timeline delays by Speakers.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6): भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

 

1. परिचय (Introduction)

हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 के NFHS-6 के आंकड़े भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अनूठा मोड़ प्रस्तुत करते हैं, जहां "सफलता और संकट" दोनों एक साथ खड़े हैं। जहां एक तरफ देश ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के मोर्चे पर दशकों के प्रयासों के बाद उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों (NCDs) का एक नया संकट उभर रहा है। साक्ष्य-आधारित शासन (Evidence-based governance) और नीति निर्माण के लिए प्राथमिक उपकरण माना जाने वाला यह सर्वेक्षण भारत को अपनी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करने का अवसर देता है।

2. 'तुरुप का पत्ता' या सफलताएं (The Triumphs in Child & Maternal Health)

भारत ने बाल और मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया है, जो जमीनी स्तर पर सेवा वितरण (Service Delivery) की मजबूती को दर्शाता है:

  • कुपोषण में कमी: बच्चों में नाटापन (Stunting) 17% तक कम हुआ है, जबकि गंभीर रूप से कमजोर होने (Severe Wasting) की दर में 32% की भारी गिरावट आई है।

  • संस्थागत प्रसव (Institutional Deliveries): देश में सुरक्षित और अस्पतालों में होने वाले प्रसव की दर अब 90% से अधिक हो चुकी है।

  • टीकाकरण का दायरा: 12-23 महीने के बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87% से अधिक हो गया है।

  • जनसांख्यिकीय स्थिरता: भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) अब 2.0 पर स्थिर हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level - 2.1) से भी नीचे है। यह जनसंख्या स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

3. उभरती हुई चुनौतियाँ (The Core Lacunae & Disasters)

इन जीतों के समानांतर, देश के सामने 'दोहरा सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ' (Dual Public Health Burden) खड़ा हो गया है, जहां पारंपरिक कुपोषण के साथ-साथ अति-पोषण और जीवनशैली जनित बीमारियां पैर पसार रही हैं:

  • मोटापे (Obesity) की महामारी: मात्र तीन वर्षों में पुरुषों में मोटापे की दर 22.9% से बढ़कर 27.3% और महिलाओं में 24% से बढ़कर 30.7% हो गई है।

  • स्तनपान में गिरावट: छह महीने से कम उम्र के बच्चों में विशेष स्तनपान (Exclusive Breastfeeding) की दर NFHS-5 के 63.7% से घटकर NFHS-6 में 55.8% रह गई है। यह गिरावट शिशु कुपोषण को रोकने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है।

  • गैर-संचारी रोगों (NCDs) का हमला: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) और SRS के अन्य डेटा भी इसकी पुष्टि करते हैं कि देश में चयापचय संबंधी विकारों (Metabolic Disorders) और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर फंड और ध्यान दोनों की भारी कमी है।

4. नीतिगत निहितार्थ और आगे की राह (Policy Implications & Way Forward)

जैसे-जैसे भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) से गुजरते हुए एक 'वृद्ध होते राष्ट्र' (Greyer Nation) की ओर बढ़ रहा है, इन चुनौतियों का समय पर समाधान न करना भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतिक बदलाव आवश्यक हैं:

┌────────────────────────────────────────┐
│ NFHS-6: स्वास्थ्य सुधार त्रिकोण │
└───────────────────┬────────────────────┘
┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐
│ व्यापक स्क्रीनिंग │ │ व्यवहार परिवर्तन │ │ राजकोषीय उपाय │
│ (Screening) │ │ (Diet & Exercise)│ │ (Sugar/Fat Tax) │
└───────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘
  1. NCDs के लिए व्यापक स्क्रीनिंग: गैर-संचारी रोगों की शुरुआती पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक और अनिवार्य स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

  2. व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC): आहार (Diet) और व्यायाम के महत्व को लेकर देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना आवश्यक है, ताकि मोटापे की बढ़ती दर पर अंकुश लगाया जा सके।

  3. राजकोषीय नीतियां (Fiscal Measures): चीनी युक्त पेय पदार्थों (Sugared Beverages) और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर उच्च कर (Higher Taxes) लगाकर अस्वस्थ खान-पान की आदतों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

  4. स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण: ग्रामीण (गांव), कस्बों और शहरों के हर स्तर पर बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को इस प्रकार सुसज्जित करना होगा कि वे जीवनशैली से जुड़ी इन जटिल बीमारियों का प्रबंधन कर सकें।

5. निष्कर्ष (Conclusion)

NFHS-6 के निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि भारत को बाल स्वास्थ्य में मिली अपनी जीतों को बरकरार रखते हुए, बिना किसी शिथिलता के सार्वजनिक क्षेत्र में सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बनाए रखना होगा। इसके साथ ही, नीति निर्माताओं को तुरंत अपना ध्यान संक्रामक रोगों और मातृ स्वास्थ्य से आगे बढ़ाकर गैर-संचारी रोगों और पोषण असंतुलन की ओर स्थानांतरित (Pivot) करना होगा, ताकि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) एक स्वास्थ्य संकट में न बदल जाए।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) श्रृंखला 2022-23: भारत के औद्योगिक ढांचे का पुनर्गठन और नीतिगत निहितार्थ



1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction & Background)

1 जून 2026 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की नई श्रृंखला जारी की गई। इसके तहत आधार वर्ष को पुराने 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कर दिया गया है। 1937 में IIP की शुरुआत के बाद से यह इसका 10वां संशोधन है। यह कदम देश के मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों (जैसे- GDP, CPI और IIP) के आधार वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने की सरकार की वृहद योजना का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत हाल ही में जीडीपी (GDP) संशोधन के साथ हुई थी। अप्रैल 2026 में नई श्रृंखला के तहत औद्योगिक विकास दर 4.9% दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के इसी महीने (पुरानी श्रृंखला के तहत 5.8%) की तुलना में थोड़ी धीमी है।

2. पुराने (2011-12) और नए (2022-23) ढांचे में संरचनात्मक अंतर

मुख्य परीक्षा (Mains) में तुलनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर लिखने के लिए इस संशोधन के संरचनात्मक और गुणात्मक बदलावों को समझना आवश्यक है:

मूल्यांकन के मानदंडपुरानी श्रृंखला (2011-12)नई श्रृंखला (2022-23)
क्षेत्रीय दायरा (Sectoral Scope)इसमें केवल 3 मुख्य क्षेत्र शामिल थे: खनन (Mining), विनिर्माण (Manufacturing), और बिजली (Electricity)।दायरा बढ़ाकर 4 क्षेत्र कर दिया गया है। पुराने 3 क्षेत्रों के साथ अब जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन तथा गैस आपूर्ति को भी जोड़ा गया है।
वस्तुओं की टोकरी (Basket of Goods)407 वस्तु समूहों (item groups) में वर्गीकृत 839 उत्पाद शामिल थे।आर्थिक विस्तार को दर्शाते हुए 463 वस्तु समूहों में वर्गीकृत 1,042 उत्पाद शामिल किए गए हैं।
सूक्ष्म वर्गीकरण (Granularity)डेटा का व्यापक और समेकित (Aggregated) संकलन होता था।

उच्च सूक्ष्मता (High Granularity):


बिजली क्षेत्र: नवीकरणीय (Renewable) बनाम गैर-नवीकरणीय में वर्गीकृत।


खनन क्षेत्र: ईंधन, धात्विक (जिसमें दुर्लभ मृदा खनिज/Rare Earths शामिल हैं), और गैर-धात्विक खनिजों में विभाजित।

भार आवंटन (Weightage)2011-12 के सकल मूल्य वर्धन (GVA) ढांचे पर आधारित था।अद्यतित GVA 2022-23 श्रृंखला और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के आंकड़ों के अनुरूप भार आवंटित किया गया है।

3. मुख्य परीक्षा (Mains GS-3) के लिए विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

क) आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता (The Structural Shift)

  • "आधार प्रभाव" (Base Effect) और अप्रचलित वस्तुओं का विलोपन: 15 साल पुराना आधार वर्ष समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर पेश करने में असमर्थ था। इस संशोधन के माध्यम से मिट्टी के तेल के लैंप और सीएफएल (CFL) ट्यूब जैसी अप्रचलित वस्तुओं को हटाकर आधुनिक आर्थिक चालकों जैसे सीसीटीवी कैमरे, टीके (vaccines), मेडिकल स्टेंट, विमान/अंतरिक्ष यान के पुर्जे और गैर-बुने हुए वस्त्रों (non-woven textiles) को शामिल किया गया है।

  • त्रिपक्षीय सामंजस्य (Troika Harmonization): तकनीकी सलाहकार समिति (TAC-IIP) के मार्गदर्शन में यह बदलाव IIP को संशोधित GDP और CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के समकक्ष लाता है, जिससे नीति निर्माताओं को एक सुसंगत और सटीक मैक्रोइकोनॉमिक बेसलाइन मिलती है।

ख) क्षेत्रीय प्रदर्शन और आर्थिक स्वास्थ्य (Sectoral Insights)

  • विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती (+6.2%): विनिर्माण क्षेत्र औद्योगिक विकास का इंजन बना हुआ है। इसमें पूंजीगत सामान (capital goods) खंड में 16% की वृद्धि देखी गई है, जो यह दर्शाती है कि ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में निजी निवेश और घरेलू मांग मजबूत है।

  • खनन क्षेत्र में संकुचन (-5.1%): ईंधन खनिजों (विशेष रूप से कोयला और कच्चे तेल) में आई यह गिरावट बुनियादी ढांचे के स्तर पर तात्कालिक और मौसमी बाधाओं (जैसे लॉजिस्टिक्स या कच्चे माल की उपलब्धता) को दर्शाती है, न कि किसी दीर्घकालिक संरचनात्मक मंदी को।

  • ऊर्जा विरोधाभास और सुरक्षा (+4.9%): पश्चिम एशिया संकट जैसे भू-राजनीतिक तनावों के कारण गैस वितरण क्षेत्र में 11.2% की भारी गिरावट आई। इसके बावजूद, नई श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को शामिल किए जाने के कारण कुल बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन संतुलित रहा।

4. प्रशासनिक, सांख्यिकीय और नीतिगत निहितार्थ

फैक्ट्री प्रतिस्थापन (Factory Substitution): सांख्यिकीय मजबूती को बढ़ाने के लिए नई श्रृंखला में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सूचकांक की अवधि के दौरान कोई रिपोर्टिंग फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो क्षेत्र कार्यालय डेटा शून्यता (data dead-zones) को रोकने के लिए उसे किसी अन्य सक्रिय फैक्ट्री से बदल सकते हैं।

  • साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-Based Policymaking): नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को अलग से ट्रैक करने से भारत के पंचामृत लक्ष्यों (COP26) और 'नेट-जीरो 2070' के संकल्पों की प्रगति को मापने के लिए सीधे मासिक अनुभवजन्य आंकड़े (empirical data) प्राप्त होंगे।

  • मौद्रिक नीति को सुदृढ़ता: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ब्याज दरों के निर्धारण और आउटपुट गैप के आकलन के लिए IIP पर काफी निर्भर करती है। अधिक सटीक और वास्तविक सूचकांक से महंगाई को नियंत्रित करने और विकास अनुमान लगाने में सटीकता आएगी।

5. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए संभावित भ्रामक बिंदु (Catch-Points)

  1. कथन: "IIP में भारत के सभी औद्योगिक उद्यम (MSMEs सहित) शामिल हैं।"

    • तथ्य (गलत): यह मुख्य रूप से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के माध्यम से केवल संगठित क्षेत्र (Organized Sector) के उत्पादन को मापता है।

  2. कथन: "आठ मुख्य उद्योग (Eight Core Industries) नए सूचकांक के चारों क्षेत्रों में पूरी तरह समाहित हैं।"

    • तथ्य (बारीकी): आठ मुख्य उद्योग (जो पुराने IIP भार का 40% से अधिक थे) को अब नई प्राथमिकताओं के अनुसार री-मैप किया जा रहा है। नया IIP ढांचा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (ISIC) के अत्यधिक निकट है।

  3. कथन: "IIP के साथ ही थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष भी MoSPI द्वारा बदला जाता है।"

    • तथ्य (गलत): IIP, CPI और GDP का प्रबंधन MoSPI करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का संशोधन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा किया जाता है।

6. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question)

प्रश्न (GS-III: अर्थव्यवस्था): "औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित करना केवल सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता है।" इस कथन के आलोक में नई IIP श्रृंखला में किए गए मुख्य परिवर्तनों और उनके नीतिगत निहितार्थों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

Monday, June 1, 2026

Locked Up & Overcrowded: Decoding India’s Perennial Prison Crisis

 

Locked Up & Overcrowded: Decoding India’s Perennial Prison Crisis 

If you are preparing for GS Paper II (Governance & Polity) or GS Paper III (Internal Security), the National Crime Records Bureau's (NCRB) Prison Statistics India report is pure gold for your Mains answer writing.

While a quick glance at the latest data shows a superficial victory—India's prison occupancy rate dropped to a decade-low of 112.7%—scratching the surface reveals a deep-seated institutional crisis.

For an aspiring civil servant, understanding the mechanics of this crisis isn't just about memorizing stats; it is about analyzing the structural failures of our Criminal Justice System. Let’s break down the data into highly scoring Mains dimensions.

1. The Paradox of "Decade-Low" Overcrowding

Under the Seventh Schedule of the Constitution, 'Prisons' fall squarely under the State List (List II). This decentralized management has led to a massive divergence in how states handle jail infrastructure.

  • The Macro Strain: India has 1,333 jails with a sanctioned capacity of 4.53 lakh inmates. However, they house over 5.11 lakh individuals.

  • The Domino Effect: As noted by the Parliamentary Standing Committee report ('Prison– Conditions, Infrastructure and Reforms'), keeping prisons perpetually over-capacity causes a severe breakdown of resources. It compromises basic human dignity (violating Article 21), heightens inmate violence, and completely derails healthcare and rehabilitation efforts.

2. Spatial Asymmetry: A Tale of Two Extrems

A national average of 112.7% is highly misleading because more than half of India's States and UTs are operating well past their breaking points.

[PRISON OCCUPACY RATES]
Delhi:                 ███████████████████ 194%
Jammu & Kashmir:       ██████████████ 148%
National Average:      ███████ 112.7%
  • The Red Zones: Delhi remains the most congested prison system in the country at a staggering 194% occupancy rate. Jammu & Kashmir has seen an alarming surge, skyrocketing from a mere 78% occupancy in 2015 to 148%.

  • The Silver Linings: On the flip side, targeted interventions work. Chhattisgarh successfully slashed its crushing 2015 occupancy rate of 234% down to 127.6% through strategic capacity expansions and fast-tracking cases.

3. The Root Cause: A System run by "Undertrials"

If you are asked to identify the single biggest clog in India's judicial pipeline, it is the disproportionate population of undertrials (inmates awaiting trial).

The 73% Trap: Nearly 3 out of every 4 prisoners in India have not been convicted of any crime.

While this is down from the pandemic peak of 77% in 2021, it remains higher than pre-COVID levels. Concurrently, the share of actual convicted prisoners has shrunk from 32% (2016) to just 26.6%.

  • The Worst Hit: In 14 States and UTs, the undertrial population beats the national average. Delhi and Bihar top this grim list, where a staggering 87%+ of all inmates are undertrials—representing a systemic failure of the bail system, a shortage of judges, and delayed investigations.

4. The Administrative Blindspot: Ghost Staffing

You cannot reform criminals if you do not have the staff to supervise them. The Parliamentary Committee flagged staff vacancies as the most neglected aspect of Indian prison administration.

  • The Double Whammy: Shockingly, the regions facing the highest overcrowding and undertrial burdens are also facing the worst staffing droughts.

  • The Stat to Quote: In 8 States/UTs, nearly half of all sanctioned posts are vacant. In Delhi and Jammu & Kashmir, over 60% of sanctioned prison staff positions sit empty. This directly compromises security and eliminates any scope for psychological counseling or correctional reform.

5. Way Forward: Framework for Your Mains Answers

When writing your conclusion or way-forward section, always look for structural, policy-driven solutions. You can channel the recommendations of the Parliamentary Committee:

  • Legal Aid and Decarceration: Strict implementation of Section 479 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) [formerly Sec 436A CrPC], which mandates releasing undertrials who have served half of their maximum potential prison term on a personal bond.

  • Infrastructure Rationalization: Capitalizing on the 24% capacity expansion seen since 2015 by building more modern barracks and executing inter-prison transfers from choked urban jails to under-utilized rural prisons.

  • Institutionalizing Open Prisons: Expanding the "Open Prison" model for low-risk, well-behaved convicts to drastically reduce pressure on high-security traditional jails.

  • Filling the Personnel Void: Fast-tracking time-bound recruitment drives for prison guards, medical professionals, and reform officers to restore administrative balance.

भू-राजनीतिक बिसात पर 'क्रिटिकल मिनरल्स': भारत-कनाडा रणनीतिक गठजोड़ और वैश्विक 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' (MSP) का नया क्षितिज

 

21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मौन लेकिन अत्यंत तीव्र बदलाव आ रहा है। जिस तरह 20वीं सदी में 'खाड़ी के तेल' ने वैश्विक भू-राजनीति और आर्थिक महाशक्तियों का निर्धारण किया था, ठीक उसी तरह आज 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिज) आधुनिक औद्योगिक संप्रभुता, हरित ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के नए 'रणनीतिक ईंधन' बन चुके हैं। हाल ही में कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कारनी की भारत यात्रा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की कनाडा यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों लोकतांत्रिक देश व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर एक गहरे भू-रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके केंद्र में ऊर्जा सुरक्षा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं (Resilient Supply Chains) हैं.

यह आलेख वैश्विक आर्थिक कूटनीति, घरेलू पहलों (जैसे KABIL) और 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' (MSP) के मंच पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक संपूर्ण 360-डिग्री विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1. क्रिटिकल मिनरल्स: आधुनिक तकनीक और सुरक्षा की रीढ़

लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियां कोई सामान्य खनिज नहीं हैं। भारत के 2070 तक नेट-जीरो (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह खनिज अपरिहार्य हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरी, सौर पैनल, सेमीकंडक्टर चिप्स, रक्षा उपकरण और उन्नत दूरसंचार प्रणालियों का निर्माण पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर है।

वर्तमान में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती इसकी आपूर्ति श्रृंखला का अत्यधिक केंद्रीकृत होना है। वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पर चीन का लगभग 60-70% एकाधिकार है। ऐसे में, किसी भी भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति में 'खनिज ब्लैकमेलिंग' से बचने और अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अपनी निर्भरता को डाइवर्सिफाई (विविध) करना चाहता है।

[कनाडा की प्रचुरता] [भारत की तीव्र मांग]
- लिथियम, कोबाल्ट, निकल के भंडार - 'मेक इन इंडिया' और इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति
- उन्नत टिकाऊ खनन तकनीक - इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग
- यूरेनियम (असैन्य परमाणु ऊर्जा) - नेट-जीरो (Net-Zero) 2070 का राष्ट्रीय लक्ष्य
└───► [रणनीतिक पूरकता एवं ऊर्जा सुरक्षा] ◄───┘

2. भारत-कनाडा रणनीतिक पूरकता और CEPA का पुनरुद्धार

कनाडा खनिज और संसाधन के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जबकि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता उपभोक्ता और विनिर्माण बाजार है। यह समीकरण दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक आर्थिक पूरकता (Economic Complementarity) पैदा करता है:

  • व्यापारिक महत्वाकांक्षा: दोनों देशों ने वर्ष 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

  • ऊर्जा सुरक्षा का नया अध्याय: कनाडा के पास मौजूद उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए निरंतर 'बेस-लोड' स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कनाडा की हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत को केंद्रीय स्थान देना यह दर्शाता है कि दोनों देश एक 'मुक्त, खुले और नियम-आधारित' हिंद-प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं.

3. कूटनीति से जमीनी हकीकत तक: KABIL की वैश्विक पहुंच

विदेशी धरती पर इन रणनीतिक खनिजों के अधिग्रहण के लिए भारत सरकार ने 2019 में 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (KABIL) की स्थापना की। यह NALCO, HCL और MECL का एक संयुक्त उद्यम है।

  • ऐतिहासिक सफलता (अर्जेंटीना): KABIL ने अर्जेंटीना की सरकारी कंपनी CAMYEN के साथ एक ऐतिहासिक समझौता करके कैटामार्का प्रांत में 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण और विकास का विशेष अधिकार प्राप्त किया। यह भारत की रणनीतिक खनिज कूटनीति की पहली बड़ी वैश्विक जीत थी।

  • घरेलू सुधार: विदेशों में पैर जमाने के साथ-साथ भारत ने घरेलू मोर्चे पर भी खान और खनिज (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से लिथियम सहित 6 परमाणु खनिजों को प्रतिबंधित सूची से हटाकर निजी क्षेत्र के लिए खनन के रास्ते खोल दिए हैं, ताकि आत्मनिर्भरता को बल मिले।

4. 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' (MSP): एलिट क्लब में भारत का प्रवेश

जून 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) में भारत का शामिल होना उसकी आर्थिक कूटनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है।

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के इस विशिष्ट समूह में शामिल होने वाला भारत एकमात्र विकासशील देश है। जिस तरह 'क्वाड' (QUAD) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उसी तरह 'MSP' भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए एक 'आर्थिक सुरक्षा कवच' का काम करता है।

MSP से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ:

  1. तकनीक हस्तांतरण (Tech Transfer): खनन के साथ-साथ खनिजों की पर्यावरण-अनुकूल रिफाइनिंग की अत्याधुनिक पश्चिमी तकनीक तक भारत की पहुंच सुलभ होगी।

  2. संयुक्त वित्तीय निवेश: KABIL अब अकेले बड़े वित्तीय जोखिम लेने के बजाय MSP के विशाल आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में खदानों का सह-अधिग्रहण (Co-investment) कर सकेगा।

5. चुनौतियाँ और आगे की राह (Way Forward)

भविष्य की इस सुनहरी तस्वीर के बीच कुछ वास्तविक नीतिगत चुनौतियां भी मौजूद हैं। विकसित देशों (जैसे कनाडा और अमेरिका) के सख्त पर्यावरणीय और श्रम मानक कभी-कभी विकासशील देशों के विनिर्माण की गति के साथ टकराते हैं। इसके अलावा, भारत-कनाडा संबंधों में आने वाले कूटनीतिक उतार-चढ़ाव रणनीतिक समझौतों की निरंतरता को प्रभावित करते हैं.

निष्कर्ष:

21वीं सदी में भारत को अपनी भू-राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा:

  • संप्रभु धन कोष (Sovereign Wealth Fund): विदेशों में खदानों के त्वरित और आक्रामक अधिग्रहण के लिए कतर या सिंगापुर की तर्ज पर एक समर्पित राष्ट्रीय कोष बनाना होगा।

  • फास्ट-ट्रैक कॉरिडोर: कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ आगामी व्यापार समझौतों (जैसे CEPA) में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति के लिए एक विशेष, निर्बाध मार्ग तैयार करना चाहिए।

अंततः, खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के मंच का रणनीतिक उपयोग और कनाडा जैसे संसाधनों से भरपूर 'स्वाभाविक सहयोगियों' के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाकर ही भारत आगामी डिजिटल और हरित औद्योगिक क्रांति में स्वयं को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

विकास, पहचान और कॉर्पोरेट दबाव: 21वीं सदी में भारतीय आदिवासी का अस्तित्व

 

हाल ही में नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित 'जनजातीय सांस्कृतिक समागम' ने भारत के मूल निवासियों—आदिवासियों—के भविष्य को लेकर एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समागम में उठी मांगों, विशेषकर धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से बाहर करने यानी 'डीलिस्टिंग' (Delisting) की मांग ने देश के कानूनी, सामाजिक और विकासवादी ढांचे के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.42 करोड़ आदिवासी हैं, जो देश की कुल आबादी का 8.6% हैं। आज यह विशाल आबादी पहचान की राजनीति, संवैधानिक अधिकारों और तीव्र औद्योगिक विकास के त्रिकोणीय चौराहे पर खड़ी है।

1. पहचान का संवैधानिक बनाम सांस्कृतिक द्वंद्व

इस पूरी बहस के केंद्र में 'आदिवासी' पहचान की बुनियादी परिभाषा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठनों जैसे जनजाति सुरक्षा मंच (JSM) का तर्क है कि आदिवासी संस्कृति मूलतः प्रकृति पूजक और 'सनातन परिवार' का हिस्सा है। उनका दावा है कि ईसाई या अन्य संगठित धर्मों में परिवर्तित होने के बाद आदिवासी अपनी पारंपरिक रूढ़ियों और विशिष्ट संस्कृति को खो देते हैं। चूंकि 'विशिष्ट संस्कृति' ही संविधान के तहत ST का दर्जा मिलने का मुख्य आधार है, इसलिए संस्कृति बदलने पर यह कानूनी सुरक्षा भी समाप्त होनी चाहिए।

इसके विपरीत, भारत का संवैधानिक और न्यायिक ढांचा एक बिल्कुल अलग और स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है।

  • अनुच्छेद 342 बनाम अनुच्छेद 341: 1950 का राष्ट्रपति आदेश अनुसूचित जातियों (SC) के लिए हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म तक ही आरक्षण को सीमित करता है (अनुच्छेद 341)। लेकिन अनुच्छेद 342 (जो Scheduled Tribes को परिभाषित करता है) में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। आदिवासियों की पहचान उनके भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है।

  • न्यायिक मिसाल: वर्ष 1963 के ऐतिहासिक 'कार्तिक उरांव बनाम मुस्तफा उरांव' मामले में पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि "जनजातीय पहचान धर्म-आधारित नहीं है, बल्कि यह नस्लीय और सामुदायिक संबंधों पर टिकी है।" अदालत ने माना था कि ईसाई उरांव भी अपनी जनजातीय परंपराओं का पालन करते हैं, इसलिए वे "पहले उरांव हैं और बाद में ईसाई"।

  • सरना कोड की मांग: धार्मिक पहचान का यह मुद्दा तब और जटिल हो जाता है जब झारखंड और छत्तीसगढ़ के गैर-ईसाई आदिवासी भी खुद को हिंदू मानने से इनकार करते हैं। वे लंबे समय से जनगणना में अपने पारंपरिक प्रकृति-पूजक विश्वास के लिए एक अलग 'सरना धर्म कोड' की मांग कर रहे हैं, जो उनकी स्वतंत्र पहचान को रेखांकित करता है।

2. सामाजिक न्याय और आर्थिक अधिकारों का असंतुलन

डीलिस्टिंग की मांग के पीछे केवल सांस्कृतिक तर्क नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी व्यावहारिक और आर्थिक चिंता भी है।

सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) के आलोचकों का तर्क है कि जो आदिवासी परिवार ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आकर शिक्षा और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हो चुके हैं, वे आरक्षण (नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों) तथा कल्याणकारी योजनाओं के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण दूरदराज के जंगलों में रहने वाले और अपने पारंपरिक धर्म का पालन करने वाले अत्यधिक पिछड़े आदिवासी (जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - PVTGs) वंचित रह जाते हैं।

यह स्थिति जनजातीय समाज के भीतर ही 'मलाईदार परत' (Creamy Layer) और आंतरिक वर्गीकरण (Sub-categorization) की नीतिगत बहस को जन्म देती है, ठीक वैसी ही जैसी अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर उप-वर्गीकरण को लेकर चल रही है।

3. 'जल, जंगल, जमीन' बनाम कॉर्पोरेट विकास: वास्तविक संकट

धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के राजनीतिक शोर में आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़े सबसे बुनियादी मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए खनन परियोजनाएं आवश्यक हैं, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत आदिवासियों को अपने विस्थापन और पर्यावरण विनाश के रूप में चुकानी पड़ती है।

वर्तमान में इसके दो सबसे बड़े ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं:

  • हसदेव अरण्य (छत्तीसगढ़): "मध्य भारत के फेफड़े" कहे जाने वाले 1,70,000 हेक्टेयर के इस समृद्ध वन क्षेत्र में कोयला खनन के लिए वन विभाग द्वारा घने जंगलों को डायवर्ट करने की सिफारिश की गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, इस परियोजना (केन्टे एक्सटेंशन और Parsa कोयला ब्लॉक) के लिए लगभग 6 लाख पेड़ों को काटने की योजना है। इससे न केवल पर्यावरण नष्ट हो रहा है, बल्कि वहां रहने वाले गोंड और उरांव आदिवासियों की आजीविका भी छिन रही है, जिनकी 60-70% आय वनोपज से आती है।

  • सिजीमाली और रायगड़ा (ओडिशा): यहाँ की स्थानीय जनजातियाँ अपने पवित्र पहाड़ों को बॉक्साइट खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं।

कानूनी उल्लंघन: इन दोनों ही मामलों में आरोप हैं कि पेसा अधिनियम (PESA), 1996 और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत अनिवार्य ग्राम सभा की पूर्व-सहमति को या तो पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया या फर्जी हस्ताक्षरों के सहारे कागजी औपचारिकता पूरी कर ली गई।

4. विकास का भयानक सच: खाखा समिति के आंकड़े

प्रो. वर्जिनियस खाखा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (Xaxa Committee Report, 2014) ने भारत के आदिवासियों की स्थिति का जो प्रामाणिक डेटा प्रस्तुत किया था, वह आज भी उतना ही सच है:

  • विस्थापन का बोझ: खाखा समिति के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद से बांधों, खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले कुल लोगों में से लगभग 40% लोग आदिवासी थे, जबकि आबादी में उनकी हिस्सेदारी मात्र 8% के करीब थी।

  • संसाधन संपन्न लेकिन गरीब: विडंबना यह है कि ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य, जहां देश के 60-80% प्रमुख खनिज संसाधन हैं, वहीं आदिवासियों में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। 45.3% ग्रामीण आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे थे, जबकि राष्ट्रीय औसत इससे बहुत कम था।

  • असंतोष और आंतरिक सुरक्षा: खाखा रिपोर्ट ने स्पष्ट किया था कि देश के जिन 83 जिलों को वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से प्रभावित माना गया था, उनमें से 42 जिले 'संवैधानिक पांचवीं अनुसूची' (Scheduled Areas) के अंतर्गत आते हैं। यह दर्शाता है कि भूमि की बेदखली और प्रशासनिक उपेक्षा सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा के संकट को जन्म देती है।

   [प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जनजातीय क्षेत्र]
                     │
                     ▼ (तीव्र औद्योगिक मांग)
   [PESA / FRA कानूनों का प्रशासनिक उल्लंघन]
                     │
                     ▼ (परिणाम)
   [40% विस्थापन का बोझ + 45% से अधिक गरीबी दर]
                     │
                     ▼ (असंतोष का लाभ)
   [42 अनुसूचित जिलों में वामपंथी उग्रवाद (LWE) का प्रसार]

5. आगे की राह: 'मध्यम मार्ग' और समावेशी न्याय

21वीं सदी के भारत को आदिवासियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में 'पैटर्नलिस्टिक' (जहाँ बाहरी लोग तय करें कि आदिवासियों के लिए क्या सही है) मॉडल से बाहर निकलकर 'पार्टिसिपेटरी' (भागीदारी आधारित) मॉडल अपनाना होगा।

  1. कानून के शासन की सर्वोच्चता: जब तक संसद या देश की सर्वोच्च अदालत अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक परिभाषा में कोई बदलाव नहीं करती, तब तक सामाजिक स्तर पर कोई भी विभाजनकारी या हिंसक अभियान (जैसे ईसाई आदिवासियों का सामाजिक बहिष्कार या कब्रों से शव निकालना) स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह देश के आंतरिक ताने-बाने के लिए घातक है।

  2. डाटा-आधारित नीतिगत सुधार: यदि आरक्षण के लाभों के वितरण में कोई विसंगति है, तो रोहिणी आयोग की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जाना चाहिए। यह पैनल वैज्ञानिक डेटा के आधार पर तय करे कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ सबसे पिछड़े और अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी (जैसे PVTGs) तक कैसे पहुंचे, न कि इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार बनाया जाए।

  3. ग्राम सभाओं को वास्तविक 'वीटो पावर': जैसा कि खाखा समिति ने सुझाव दिया था, पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के मामलों में ग्राम सभाओं को अंतिम 'वीटो' अधिकार मिलना चाहिए। 'वैज्ञानिक वन प्रबंधन' के नाम पर स्थानीय समुदायों की आवाज को दबाना बंद करना होगा।

भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती इस बात में है कि एक आदिवासी 'राम' को पूजे, 'यीशु' को पूजे या अपने पारंपरिक 'सगा देव' और प्रकृति की आराधना करे—उसका 'आदिवासीपन' और उसके अधिकार अक्षुण्ण रहने चाहिए। आदिवासियों का वास्तविक सशक्तीकरण उन्हें आपस में धार्मिक आधार पर बांटने से नहीं, बल्कि उन्हें उनके 'जल, जंगल, जमीन' का हकदार बनाकर और विकास की मुख्यधारा में समान भागीदार बनाकर ही संभव होगा।

Language of Contempt: How Gender, Sexuality, and Ridicule Have Fueled Dissent Throughout History

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