Merchant Shipping Bill, 2024
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✅ बिल पारित: मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 को 6 अगस्त, 2025 को लोकसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया।
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🗳️ विपक्ष का विरोध: बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बीच यह बिल पारित हुआ।
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⚓ मुख्य उद्देश्य: व्यापारिक जहाजों के स्वामित्व के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार करना।
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🔍 समुद्री दुर्घटनाओं की जांच: समुद्री घटनाओं की जांच और पूछताछ का प्रावधान करता है।
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🚢 जहाजों को जब्त करने का अधिकार: केंद्र सरकार को भारत या तटीय जल क्षेत्रों में उन जहाजों को जब्त और नियंत्रित करने का अधिकार देगा जो—
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राष्ट्रीयता विहीन हैं,
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किसी देश का वैध ध्वज फहराने के योग्य नहीं हैं, या
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जिन्होंने अपना ध्वज फहराने का अधिकार खो दिया है।
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📜 पुराना कानून रद्द: यह विधेयक Merchant Shipping Act, 1958 को निरस्त करता है।
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📈 आधुनिक कानून: यह विधेयक भारत की तेजी से उभरती समुद्री अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समकालीन, भविष्योन्मुखी और गतिशील विधायी ढांचा प्रदान करता है।
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